किसान कृषि कार्ड                       
योजना का नाम    :     किसान कृषि कार्ड
उद्देश्य:
      किसान कृषि कार्ड योजना के अर्न्तगत किसानों को Qसल उत्पादन के लिए खाद, कीटनाशक दवाईयों, बीज एवं अन्य सामग्री के साथ-साथ उपभोक्ता खर्च जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा या कोई अन्य आकस्मिक खर्चो की पूर्ति हुतू कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण सुविधा उपलव्ध करवाई जाती हैं।
योजना का विवरण:
1. पात्रता   शिक्षित एवं अशिक्षित किसान, काश्तकार, पट्टेदार, पैतृक खेती के अधिकारी किसान, मौखिक काश्तकार यदि भूमि स्वामी सहऋणी बने।
2. ऋण सीमा:
       जोत भूमि का आकार                         अधिकतम ऋण सीमा की पात्रता
       एक एकड                                  15,000/- रू0 तक
       2.5 एकड भूमि                              30,000/- रू0 तक
       2.5 एकड से अधिक एवं 6 एकड तक            2 लाख रू0 तक
       6 एकड से अधिक                                  3 लाख रू0 तक।
 
नोट:   ऋण राशि की सीमा का निर्धारण कुल आय का 50 प्रतिशत या कुल खर्च़े, 25 प्रतिशत घरेलू खर्चो हेतू अधिकतम 25000/- रू0 या उपरोक्त दर्शाई हुई राशि ¼जो इनमें से कम हो½पर किया जाएगा।
       जिन किसानों को यह कार्ड जारी किया जाता हैं वे किसान अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। शिक्षित किसान कार्ड जारी करने वाली शाखा के अतिरिक्त उस बैंक की जिले मे स्थित अन्य शाखाओं से भी पैसा निकलवा सकते हैं। अशिक्षित किसान कार्ड जारी करने का शाखा से ही लेनदेन कर सकते हैं।
3. ब्याज दर :
      समय- समय पर बैंक निर्देशानुसार ब्याज- दर लागू होगी। वर्तमान में ब्याज-दर 11.50 प्रतिशत¼वार्षिक/ साधारण½ हैं।
4. सेवा-प्रभार :
      सम्बन्धित बैंक अपने प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार सेवा प्रभार होगा।
5. कमीशन :
      कार्ड जारी करने वाली शाखा द्वारा पैसा देने पर कोई कमीशन नही ली जाएगी लेकिन कार्ड जारी करने वाली शाखा के अतिरिक्त जिले की उसी बैंक की दूसरी शाखा से पैसा लेने पर शाखा द्वारा 2 प्रतिशत कमीशन ली जाएगी।
6. मार्जिन राशी :
      2 लाख रू0 की ऋण सीमा तक          शून्य मार्जिन
       2 लाख रू0 से Åपर एवं 4 लाख तक     10 प्रतिशत
       4 लाख रू0 से Åपर                   15 प्रतिशत
7. बीमा :
      70 साल की उम्र वाले कार्ड धारकों के लिए तथा बैक द्वारा जिनका नाम घोषित किया जाएगा 50,000/- रू0 का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध होगा जिसके लिए बीमा कम्पनी को प्रीमियम 15/-रू0 प्रति कार्ड देना होगा जिसमें से 10/- रू0 प्रति कार्ड बैंक देगा एवं 5/- रू0 प्रति कार्ड ऋणी को देना होगा।
8. अवधि :
      किसान कार्ड 3 साल के लिए जारी किया जाता हैं, जिसका प्रति वर्ष नवीकरण किया जाता हैं।
9. प्रतिभूति :
      ¼½ 25,000/- रू0 तक के कृषि कार्ड के लिए
                     बैंक Qसल/ चल सम्पति का दृष्टि बंधन करेगा।
 
       ¼½ 25,000/- रू0 से अधिक के कृषि कार्ड के लिए
              1½     बैंक Qसल/ चल सम्पति का दृष्टि बंधन करेगा।
              2½     बैंक ऋण का 150 प्रतिशत मूल्य की भूमि बंधक विलेख/ मोरगेज
                     ¼छोटे एवं सीमांत किसानों के जलये प्रतिभूति बैंकऋण का 100 प्रतिशत है।½   अथवा
                     सावधि जमा/ jk"Vªh; बचत पत्र/ किसान विकास पत्र इत्यादि का ग्रहणाधिकार
 
विशेषताएं :
      1.      नकद भुगतान
       2.     किसी प्रकार के बिल की आवश्यकता नहीं।
       3.     शिक्षित किसान कार्ड जारी कर्ता बैंक की किसी भी शाखा से भुगतान ले सकते हैं।
       4.     ऋण लेने के लिए हर Qसल पर नए दस्तावेज भरने की जरूरत नही हैं।
       5.     अशिक्षित किसान को भी कृषि कार्ड जारी किया जाता हें। परन्तु लेन देन सुविधा केवल जारीकर्ता शाखा से ही उपलब्ध
              होती हैं।
       6.     किसान कार्ड धारक का रू0 50,000/- तक दुर्घटना बीमा।
 
10. सम्पर्क :
      सभी jk"Vªh;कृत बैंक, ग्रामीण बैंक व       Qks-          2241221             
       को.आप्रेटिव बैंक या                                 2242527
       अग्रणी जिला प्रबन्धक                                2260859
       पंजाब नैशनल बैंक, सोनीपत                          2240970