हरियाणा महिला विकास निगम
उद्देश्यः
1. महिलाओं के कल्याण, विकास एंव प्रगति के लिए कार्यकलाप विकसित करना।
2. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य एवम् शिक्षा आदि
क्षेत्रो में जागरूकता उतपन्न करना है।
3. महिलाओं को अपने कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. महिलाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का
आयोजन करना।
कार्यः
सिलाई-कढाई व बुनाई, दरी बनान, खड्डी दरी व खेस बनाना, किरयाना,
मनियारी, ब्यूटी पार्लर, बुकबाईडिंग एवम् रेडीमेड गारमेन्ट्स आदि की दुकान
के लिए एक लाख रूपये तक के ऋण आवेदन स्वीकृत कर बैंक में ऋण प्रदान करने
हेतू भेजे जाते है।
सहायताः
1. व्यक्तिगत महिला ऋण योजनाः
निगम द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का
10 प्रतिशत अनुदान लाभार्थी को दिया जाता है तथा 10 प्रतिशत लाभपात्र को
अपने हिस्से के रूप में देना होता है तथा शेष 80 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत एवम्
सहकारी बैंको से दिया जाता है।
2. व्यक्तिगत महिला ऋण योजनाछ
इसके अन्तर्गत वे महिलाएं आती है जिनकी वार्षिक आय 25000/- रूपये
से लेकर 1,00,000/- रूपये वार्षिक हो। इस वर्ग की महिलाओं को 2 लाख रूपये
तक के ऋण की व्यवस्था है। इन लाभपात्रो को कोई सबसिडी नही दी जाती तथा 25
प्रतिशत सीमान्त राशि 8 प्रतिशत ब्याज की दर पर कुल ऋम का महिला विकास निगम
द्वारा दिया जाता है तथा शेष 75 प्रतिशत बैंकों द्वारा दिया जाता है।
3. महिला समूहो के लिए ऋण योजनाः
इस वर्ग में महिला समूह जैसे कि महिला मण्डल, इन्दिरा महिला केन्द्र
या अन्य कोई पंजीकृत महिला सहकारी सोसाईटी आदि को ऋण देने की व्यवस्था है,
जोकि तीन लाख रूपये तक दी जाती है। इस योजना के तहत समूह को 25 प्रतिशत
सीमान्त राशि 8 प्रतिशत ब्याज की दर पर दी जाती है। 25 प्रतिशत
अनुदान/सबसिडी अधिकतम 10,000/- रूपये तक दी जाती है। शेष 50 प्रतिशत
राष्ट्रीयकृत बैंकों एवम् व्यावसायिक बैंकों से व्यवस्थाकी जाती है।
4. रिवाल्विंग फण्ड योजनाः
इस वर्ग में महिला समूहो को निगम से सीधी ऋण व्यवस्था है जो कि
10,000 /- रूपये प्रति समूह के हिसाब से है जिस पर निगम 4 प्रतिशत की दर से
ब्याज लेता है।
ऋण वापसी का समयः
सभी वर्ग के ऋणों की वापसी का समय 3 वर्ष है।
आवश्यक दस्तावेजः
महिला विकास निगम में आवेदन करने वाले ऋण आवेदकों को प्रार्थना पत्र
के साथ दो-दो राशन कार्ड की प्रतिलिपी एंव वोटकार्ड की प्रतिलिपी लगानी
होती है तथा ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद एक एग्रीमेन्ट डीड, ब्यान हल्फिया
एवम् गारन्टी के दस्तावेज पूरे करने होते है।
सम्पर्कः
जिला प्रब्नधक
हरियाणा महिला विकास निगम फोनः 2220799