हरियाणा
खादी
व ग्राम उद्योग बोर्ड
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
उद्देश्यः
संस्थागत व व्यक्तिगत उद्यमियों को जो पढे लिखे अनूभवी हों तथा ग्रामीण
क्षेत्र में उद्योग लगाने के इच्छुक हो, को दिला खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड
द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से
वितीय सहायता दिलवाई जाती है।
योजनाः
इस कार्यक्रम के तहत स्थापित होने वाली इकाईयां, जिसकी प्रोजेक्ट लागत 10
लाख रूपये तक अनुमानित है पर सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित,
अन्य पिछडा वर्ग, महिला, भूतपुर्व सैनिक तथा विकलांग उद्ममी को 30 प्रतिशत
मार्जन मनी के रूप में सबसिडी दी जाती है। तथा 10 लाख रूपये से 25 लाख
रूपये तक के प्रोजेक्ट पर 10 प्रतिशत की दर से मार्जन मनी सबसिडी के रूप
में देने का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने
वाली इकाईयो को तकनीकी जानकारी एवम् मार्गदर्शन भी दिया जाता है तथा इन
इकाईयो द्वारा उत्पादित माल को बिक्री कर पर छूट दिलवाने का प्रावधान है
तथा इन्हे प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनैक्शन भी दिलवाया जाता है।
कार्यः-
इस कार्यालय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के साथ-साथ सर्विस(सेवा)
के कार्य के लिए भी वितिय सहायता दी जाती है, जिसमें प्लम्बिग, शटरिंग
स्टोर, सर्विस स्टेशन चाय की दुकान, ढाबा( वैष्णव), साईकिल रिपेयर की दुकान
तथा टी.वी. रिपेयर इत्यादि सम्मिलित है।
आवश्यक दस्तावेजः
1. राशन कार्ड/ पहचान पत्र
2. तीन नवीनतम फोटो ग्राफ
3. प्रस्तावित कार्यशाला का किरायानामा या लीज डीड
4. आयु का प्रमाण
5. खरीद की जाने वाली मशीनरी की कोटेशन
6. कार्यस्थल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण
7. भवन निर्माण के लिये प्रस्तावित नक्शा व अनुमानित लागत
8. चार्टड एकाउंटेंट द्वारा तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट
सम्पर्कः
जिला खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी फोनः 2221610
प्रगति नगर, छोटू राम चौंक,
सोनीपत।