सिंचाई हेतू ट्यूबवैल
उद्देशयः
किसानो को ट्यूबवैल लगाने के लिए बोर मशीन अपलब्ध कराना।
पात्रताः जिले का कोई भी किसान
सहायता का स्वरूपः
(1) हैण्ड बोर
बोर साईज गहराई सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क
6 इंच 0 से 30 मीटर 400/- रूपये यदि बोर 30 मीटर से अधिक
करवाना है तो प्रति मीटर 15/-रूपये
शुल्क देना होगा।
8 इंच 0 से 40 मीटर 2000 /- रूपये यदि बोर 40 मीटर से अदिक है तो
50/- रूपये प्रति मीटर देना होगा।
(2) रिंग मशीन बोर
बोर साईज गहराई सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क
10 इंच 0 से 40 मीटर 2250 /- रूपये यदि बोर 40 मीटर से अधिक
करवाना है तो प्रति मीटर 60/- रूपये
शुल्क देना होगा।
12 इंच 01 से 40 मीटर 2500 /- रूपये यदि बोर 40 मीटर से अदिक है
तो 70 /-रूपये प्रति मीटर देना
होगा।
नोटः-
1. उपरोक्त के अलावा किसान को 0 से 30 मीटर तक बोर कार्य के लिए 50 पैसे
प्रति मीटर फुटेज भत्ता तथा 30 मीटर बोर कार्य अधिक हो तो 60 पैसे
प्रति मीटर प्रति फुट भत्ता देना होगा।
2. रिंग मशीन का डीजल व यातायात खर्च किसान को देय होगा।
3. बोर कार्य के लिये समस्त मजदूर किसान द्वारा उपलब्ध करवाए जाऐंगे।
(3) ट्यूबवैल विकास कार्य (कैप्टी बनाना)
1. कम्प्रेशर मशीन का किराया 900 रूपये
2. कम्प्रेशर मशीन का यातायात खर्च किसान को देय होगा।
3. कम्प्रेशर व ट्रैक्टर में प्रयुक्त होने वाला ड़ीजल किसान द्वारा देना
होगा।
सम्पर्कः
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।
1. उपमण्डल अधिकारी ( बायोगैस )
सोनीपत अथवा
2. उपनिदेशक कृषि, सोनीपत फोनः