सार्वजनिक वितरण प्रणाली
उद्देश्य
       इस प्रणाली के अन्तर्गत जनता को विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे व अन्त्योदय अन्य योजना के अन्तर्गत जीवनयापन कर रहे परिवारो को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं व आटा उपलब्ध करवाया जाता है।
1. सबसे पहले क्या करेः-
       क) राशन कार्ड बनाने का डी-1 फार्म सम्बन्धित सहायक खाद्य एंव पूर्ति अधिकारी/निरिक्षक खाद्य       खाद्य एंव पूर्ति के कार्यालय से प्राप्त करें।
       ख) राशन कार्ड का डी-1 फार्म ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच से तथा शहरी क्षेत्र में नगर पार्षद से           तसदीक करवाएं।
       ग) तसदीकशुदा डी-1 फार्म सम्बन्धित सहायक खाद्य एंव पूर्ति अधिकारी/निरिक्षक के कार्यालय               में ले जाकर राशन कार्ड बनवायें। उपभोक्ता अपना राशन कार्ड भारतवर्ष में एक ही जगह       बनवा सकता है जहां वह रह रहा हो।
2. राशन कार्ड पर राशन की मात्राः-
       क) लेवी चीनीः 500 ग्राम व सबसे अधिक प्रति यूनिट प्रति माह केवल पीले व गुलाबी रंग के       कार्डधारको को कोटे की उपलब्धता अनुसार।
       ख) गेहूं      35 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह गुलाबी रंग व पीले रंग के कार्डधारको को
       ग) आटाः     35 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह पीले रंग के कार्ड धारकों को।
       घ) मिट्टी का तेल   सभी प्रकार के राशन कार्डों पर मिट्टी का तेल निम्नानुसार दिया जाता है।  
       क) सिंगल सिलैण्डर गैर धारक को 3 लि. प्रति राशन कार्ड प्रति माह
       ख) डी.बी.सी. गैस सिलैण्डर राशनकार्ड धारक को छोडकर, सभी प्रकार के राशन कार्डधारक को 5      से 10 लि. प्रति राशन कार्ड प्रति माह कोटे की उपलब्धता अनुसार।
3. उचित मूल्य की दुकानों के खुलने का समयः
       ग्रीषमकाल      प्रातः 8.00 बजे से 12 बजे तक
                     सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक
       शीतकाल       प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 1 बजे तक
                     सांय 3.00 बजे से 6.00 बजे तक
सम्पर्कः-
       1. जिला खाद्य एंव पूर्ति नियन्त्रक, सोनीपत               फोनः- 2242428
       2. सहायक खाद्य एंव पूर्ति अधिकारी, खण्ड स्तर पर