समाज कल्याण की योजनाएं
(क) ताऊ देवी लाल वृद्धावस्था पैंशन
उद्देश्य:
सामाजिक संरक्षण एवंम् सुरक्षा
पात्रता
1. आयु 60 वर्ष या इससे उपर।
2. योग्य पति/पत्नी अलग-अलग पैंशन पाने की हरदार है।
2. भूतपुर्व सैनिक की योग्य पत्नी पैंशन पाने की हकदार है?
4. प्रार्थी हरियाणा राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
5. प्रार्थी स्वंय/बच्चे आयकर दाता, राजपत्रित अधिकारी,
भूतपुर्व/मौजूदा संसद सदस्य/ विद्यायक/बोर्ड या निगम का
अध्यक्ष नही होना चाहिए।
सहायता का स्वरूपः
200 रूपये मासिक
(ख) निराश्रित बच्चों को वित्तिय सहायता
सरकार द्वारा उन निराश्रित एंव अनाथ बच्चों को वित्तिय सहायता
प्रदान की जाती है। जो अपने माता-पिता की सहायता से वंचित हो जाते है।
विवरणः
1. बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम हो।
2. आवेदक की आय 10,000/- रूपये वार्षिक से कम हो।
3. यह लाभ योग्य आवेदक के 2 बच्चो को दिया जाता है।
4. बच्चों की जन्म तिथि स्कूल से प्रमाणित हो।
सहायता का स्वरूपः
30 रूपये मासिक प्रति बच्चा
(ग) शिक्षित बेरोजगार विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता
पात्रता
1. प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हो।
व फार्म रोजगार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. सिविल सर्ज के कार्यालय से 70 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र।
3. अधिक से अधिक 6 वर्ष के लिए भत्ता दिया जाता है।
सहायता का स्वरूपः
10+1 से 10+2 कक्षा 150 रूपये प्रतिमास
स्नातक 200 रूपये प्रतिमास
स्नातकोत्तर 250 रूपये प्रतिमास
(घ) विकलांग छात्रवृती
उद्देश्यः
विकलांग
को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना।
पात्रताः
1. विकलांग छात्र हरियाणा का वासी हो।
2. पिता की/अभिभावक की वार्षिक आय 48000/- रूपये (पहली से आठवीं
कक्षा) व 72000/- रूपये (नौंवी से एम.ए.) तक से अधिक नही होनी चाहिए।
3. सिविल सर्जन के कार्यालय से 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग
होने का प्रमाण पत्र
4. पुर्व कक्षा का पास प्रतिशत 40 प्रतिशत होना चाहिए।
5. फेल छात्र को उसी कक्षा हेतू पुनः छात्रवृती नही मिलेगी।
सहायता का स्वरूपः
1 से 4 कक्षा 100 रूपये प्रतिमास
5 से 8 कक्षा 120 रूपये प्रतिमास
9 से 10+2 कक्षा 125 रूपये प्रतिमास
स्नातक 200 रूपये प्रतिमास
स्नातकोत्तर 300 रूपये प्रतिमास
(ड) विधवा पैंशन
पात्रताः
1. विधवा एंव बेसहारा महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी
चाहिए।
2. सभी योग्य विधवा/निराश्रित महिला पैशन की हकदार है।
3. प्रार्थी हरियाणा राज्य की अधिवासी होनी चाहिए।
4. प्रार्थी के परिवार की सालाना आमदन 10,000/- रूपये से अधिक नही
होना चाहिए।
5. किसी भी अन्य स्रोत से 200/- रूपये या इससे अधिक मासिक सहायता
प्राप्त नही कर रही हो
6. आवेदन फार्म सरपंच/नम्बरदार/म्युनिसिपल कमीशनर द्वारा सत्यापित
हो
सहायता का स्वरूपः
200/- रूपये मासिक
(च) विकलांग पैंशन
पात्रताः
1. सिविल सर्जन के कार्यालय द्वारा 70 प्रतिशत अंगहीनता का प्रमाण
पत्र।
2. आयु 18 वर्ष या इससे अधिक
3. वार्षिक आय 10,000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
4. किसी अन्य स्रोत से 200 रूपये मासिक या अधिक पैंशन न ले रहा हो।
5. योग्य लाभपात्रों के फार्म प्रतिमास भरे जाते है व उसी मास से
पैंशन प्रदान की जाती है।
6. फार्म सरपंच/नम्बरदार द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
सहायता का स्वरूपः
200 रूपये मासिक
(छ) विकलांग व्यक्तियों को पहाचान पत्र
पात्रताः प्रार्थी 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग हो।
जरूरी कागजातः-
1. विकलांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी व अधिक से अधिक
3 वर्ष पुराना हो।
2. फार्म से साथ दो फोटो लगाएं।
3. पहचान पत्र का 3 वर्ष बाद पुनः नवीनकरण करवाना होगा।
(ज) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
पात्रताः
1. प्रार्थी ना नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हो।
2. मृतक की आयु 18 से 64 वर्ष हो।
3. मृतक पर्वार का कमाउ मुखिया होना चाहिए।
सहायता का स्वरूपः
10,000 रूपये एक मुश्त राशि।
सम्पर्कः
उपरोक्त
सभी योजनाओं के लिए समपर्क करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी फोन 2220655
सोनीपत