शस्त्र
लाईसेंस
प्रक्रिया
1. जिलाधीश के कार्यालय में निर्धारित फार्म ए को भरकर जिला गृहरक्षी
प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, नतदाता सूचि, चिकित्सा प्रमाण-पत्र साथ
संलग्न कर आवेदन करना होता है। जिसे कार्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को
छानबीन हेतू भेजा जाता है। पुलिस अधीयक्षक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त
होने पर अवेदक को सभी गुण व जरूरत के आधार पर शस्त्र लाईसेंस प्रदान किया
जाता है।
2. शस्त्र लाईसेंस फीसः-
एक वर्ष के लिए शस्त्र लाईसेंस जारी करने बारे
1. 12 बोर गन 40/- रूपये
2. एन.पी.बी.राईफल 50/- रूपये
3. एन.पी.बी. रिवाल्वर पिस्टल 150/- रूपये
तीन वर्ष के लिए शस्त्र लाईसैंस नवीकरण बारे
1. 12 बोर गन 40/- रूपये
2. एन.पी.बी.राईफल 50/- रूपये
3. एन.पी.बी. रिवाल्वरय/ पिस्टल 150/- रूपये
नया शस्त्र लाईसेंस एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है तथा शस्त्र
खरीदने कि मियाद 6 मास की प्रदान की जाती है। शस्त्र ना खरीदने की सूरत में
शस्त्र खरीदने की मियाद 3-3 मास दो बार बढा दी जाती है। यदि शस्त्र धारक
उक्त अवधि में शस्त्र नही खरीदता तो शस्त्र लाईसेंस आर्म्ज एक्ट की धारा 52
(2) के अन्तर्गत स्वंयमेव रद्द समझा जाता है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी बन्दूक बेचना चाहता है, तो उसके बेचने के लिए
45 दिन पुर्व नोटिस जिलाधीश को देना होता है तथा अनुमती मिलने के बाद वह
अपने शस्त्र किसी लाईसेंस धारक अथवा लाईसेंसी डीलर को बेच सकता है जिसका
उसे पता देना होता है।
सम्पर्कः-
नगराधीश, सोनीपत