विद्युत
कनैक्शन
घरेलू विद्युत कनैक्शन
कोई भी नागरिक अपने घर के लिए विद्युत निगम से विद्युत कनैक्शन
प्राप्त कर सकता है। आवेदन ठीक पाए जाने पर 15 दिन के अन्दर कनैक्शन दे
दिया जाता है।
जरूरी कागजात
1. आवेदन फार्म सी.एस. -1 ए/ए
2. एक किलोवाट तक लोड के लिए 35 रूपये प्रति किलोवाट की सिक्योरिटी।
3. एक किलोवाट से अधिक लोड के लिये 52 रूपये प्रति किलोवाट की सिक्योरिटी।
4. निगम से मीटर लेने पर 1300 रूपये की सिक्योरिटी।
5. रजिस्टर्ड ठेकेदार से बिजली फिटिंग की टैस्ट रिपोर्ट।
6. अनाधिकृत कालोनी के लिए डेवेल्पमेंट शुल्क।
15 रूपये 100 गज तक के प्लाट के लिए।
25 रूपये प्रति गज 100 गज से अधिक के प्लाट के लिए।
कनैक्शन के लिए खम्भे से मीटर तक 30 मीटर तार निगम निशुल्क प्रदान
करता है तथा इससे अधिक का खर्च उपभोक्ता वहन करता है।
ट्यूबवैल कनैक्शन
ट्युबवैल का बिजली कनैक्शन " पहले आऔ पहले पाऔ के आधार पर दिया जाता
है। इसके लिए बारी आने पर इच्छुक किसान को 20,000/- रूपये की राशि
सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (विद्युत) के कार्यालय में जमा करवाने होते है।
इसके बाद विभाग द्वारा मौके का निरिक्षण करने पर यदि जरूरत हो तो 7,000/-
रूपये प्रति खम्भा भी जमा करवाकर कनैक्शन दिया जाता है।
जरूरी कागजात
1. आवेदन फार्म सी.एस.-1 ए/ ए
2. जमीन की फर्द / मल्कियत के प्रमाण
3. एम.सी.जी. का फार्म
4. एग्रीमैन्ट
5. आयु का प्रमाण पत्र
6. आवेदक की फोटो
7. राशन कार्ड की फोटो कापी
8. 30 रूपये प्रति किलोवाट की दर से सिक्योरिटी
अवेदन फार्म 20 रूपये की फीस देकर उपमण्डल अधिकारी (विद्युत) के
कार्यालय के प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसान विभाग से मीटर भी लेना
चाहता है तो 1000/- रूपये की सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है।
ट्युबवैल कनैक्शन का लोड़ बढवाने हेतू
कोई भी उपभोक्ता अपने ट्युबवैल कनैक्शन का लोड़ बढवाने के लिए
विद्युत निगम को आवेदन कर सकता है।
1. आवेदन फार्म सी.एस. -1 ए/ ए
2. लोड़ की टैस्ट रिपोर्ट
3. 30 रूपये प्रति बी.एच.पी की सिक्योरिटी
4. 100 रूपये प्रति बी.एच. पी. का डिपोजिस्ट
कागजात जमा करवाने के तीन दिन के अन्दर बढा हुआ लोड़ स्वीकृत कर
दिया जाता है।
ओवर लोडिड ट्रांसपार्मर बदलना
ट्रांसफार्मर पर भार के प्रतिशत के हिसाब से एक सूची बनवाकर तथा
सम्बन्धित अधीयक्षक अभियन्ता से स्वीकृती मिलने पर लोड़ की सिनियोरिटी के
आधार पर ट्रांसफार्मर बड़े किए जाते है। तथा ओवर लोड़ की वजह से यदि
ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसे तुरन्त बदलकर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता
है।
गलत बिल ठीक करवाना
यदि किसी उपभोक्ता का बिजला का बिल अधिक आ जाए तो उसे बिल में दी गई
रिड़िंग का मीटर से मिलान करने पर फर्क पाए जाने पर वह विद्युत निगम के
एस.डी.ओ. को तिर्नत आवेदन कर बिल ठीक करवा सकता है।
सम्पर्कः-
सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता फोन 2242049,
2218147, 2218149
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम 252473
अथवा
सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम