आबकारी तथा कराधान
(क)
आबकारी
कोई भी व्यक्ति
बिना अनुमती के अपने पास 6
बोतल शराब/12
बोतल बीयर रख सकता है। इससे अधिक रखने पर कानूनी कार्यवाही
की जा सकती है। तथा 50
से लेकर 500
रूपये जुर्माना किया दा सकता है। शादी अथवा किसी समारोह
पर 2000 रूपये
कर अदा करनें के बाद एक दिन के लिये अस्थाई बार की अनुमती दी जा सकती है।
शराब की अधिकृत दुकान 8.00
बजे सुबह से रात्री
10.00 बजे तक ही खुली रह सकती है। इसके बाद खोलने
पर लाईसैंस रद्द किया जा सकता है। नकली शराब की शिकायत डी.ई.टी.सी.
कार्यालय
में की जा सकती है।
(ख)
दंड़
चैंकिंग के
दौरान आवश्यक कागजात (एस.टी.38,
बिल आदि)
सही न पाये जाने पर बिक्री कर अधिनियम की धारा
37(6) के
अनुसार माल की अनुमानित कीमत का 15
से लेकर 30
प्रतिशत
तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना अदा न किए जाने की स्थिति में
विभाग द्वारा माल को कब्जे में लेकर उसकी नीलामी भी की दा सकती है।
(ग)
बिक्री कर
प्रत्येक
व्यापारी/दुकानदार
जो 3.00 लाख
या इससे अधिक का व्यापार करता हो,
उसे
बिक्री कर नम्बर लेना अनिवार्य है। राज्य के बाहर से किसी भी प्रकार के
आयात के लिए व्यापारी पर बिक्री कर नम्बर होना चाहिए।
हरियाणा सरकार ने 138 उत्पाद श्रेणियो के लिए अलग-अलग बिक्री कर दरे
निर्धारित कर रखी हैं जिसकी कापी बिक्री कर कार्यालय से प्राप्त की जा
सकती है। इनके अलावा किसी अन्य वस्तु के व्यापार पर 10 प्रतिशत बिक्री कर
देय होता है।
पंजीकृत व्यापारी को तिमाही विवरण सी-QkeZ,
एQ-QkeZ,
एस.टी. 38
QkeZ,
आदि भरना अनिवार्य है।
पांच करोड तक की बिक्री पर स्वय कर निर्धारण योजना लागू है तथा कुछ
वस्तुओ पर एक मुश्त कर अदा करने का प्रावधान है जैसे ईट भटठा,
प्लाई बोर्ड निर्माण इत्यादि। बिक्री कर डी.ई.टी.सी.
कार्यालय द्वारा अधिकृत भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक आQ
पटियाला की जिले मे किसी भी शाखा मे निर्धारित
Qkर्म
एस.टी.-11
भर कर जमा करवाया जा सकता है।
¼घ½
अपील
आबकारी व कराधान से सम्बधित मुकदमे मे आबकारी व कराधान अधिकारी व सहायक
आबकारी व कराधान अधिकारी के निर्णय के विरूद्व सयुक्त आबकारी व कराधान
आयुक्त,
अम्बाला की अदालत मे अपिल की जा सकती है।
इसी तरह जिला आबकारी व कराधान आयुक्त व संयुक्त आबकारी व
कराधान आयुक्त अम्बाला के निर्णयो के खिलाQ
सेल्ज टैक्स ट्रिब्यूनल,
चण्डीगढ को अपिल की जा सकती है।
¼ड½
मनोरंजन कर
मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे सिनेमा थियेटर,
जादूगर अथवा झूले इत्यादि के शो में टिकट मूल्य की 50
प्रतिशत राशी सरकार को कर के रुप में देय होती हैं। किसी भी प्रकार के शो
से पूर्व विभाग से अनुमति पत्र लेना आवश्यक हैं।
¼च½
यात्री व मालकर
इस नियम
के अर्न्तगत प्रत्येक वाहन जैसे सवारी ढोने व माल ढोने के लिए से यात्री
व माल कर वसूल किया जाता हैं।
कर की दर
ट्रक
........ 965 रू0 प्रति तिमाही प्रति ट्रक
निजि बस 10000-30000 सीटों की संख्या अनुसार प्रति महीना
प्रति वाहन
मैक्सी कैब,
जीप,
टैक्सी 150रू0 प्रति सीट प्रति महीना
दंड/जुर्माना
आकस्मीक
निरीक्षण मे वाहन का कर अका किया पाए जाने की स्थीति मे वाहन का अधिग्रहण
किया जा सकता हैं अथवा 50से 2000 रू0 का जुर्माना व देय का पर 24 प्रतिशत
वार्षिक ब्याज वसूल किया जा सकता हैं। सवारी वाहन पर 100 रू0 प्रति सीट व
देय कुल कर पर 24 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सेता हैं।
सम्पर्क
जिला
आबकारी व कराणान आयुक्त,
काठ मण्डी, सोनीपत।
Qksन
- 2242309