भारी परिवहन वाहनों का पंजीकरण
उद्देश्‍य:-
              मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार कोई भी मोटर वाहन बिना पंजी‍करण के नही चलाया जा सकता है। राज्‍य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रत्‍येक जिला परिवहन अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में परिवहन वाहनों को पंजीकृत एंव इससे सम्‍बन्‍धित सभी कार्यो को करने के लिये पंजीकरण प्राधिकारी घोषित किया गया है।
जरूरी कागजात:-
1      आवेदन पत्र फार्म न. 20 पुर्ण रूप से भरा हुआ तथा हस्‍ताक्षरित ।
2      मूल रूप में बिक्री प्रमाण - पत्र (फार्म न. 21) डीलर द्वारा दिया हुआ।
3      मूल रूप में रोड वर्दीनैंस प्रमाण-पत्र ( फार्म न. 22) ।
4      वैध बीमा प्रमाण- पत्र (सत्‍यापित प्रति) ।
5      चैसिस नम्‍बर का पैंसिल प्रिंट
6      शपथ- पत्र 3 रूपये के नांन जुडिशियल कागज पर ।
7      चालान रसीद-
       पंजीकरण के लिये हल्‍के वाहन की फीस 300 रूपये और मध्‍यम तथा भारी वाहनों की फीस 400 रूपये  व 600 रूपये है ।  वाहन के पंजीकरण से पहले वाहन का मोटर व्‍हीकल इन्‍सपैक्‍शन बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा गाडी के सभी कागजात पूर्ण रूप से जांचे जाते है।
सम्‍पर्क:-   
       जिला परिवहन अधिकारी                फोन :2221937
       सोनीपत ।