प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र
       प्रार्थी को एक प्रार्थना पत्र ब्‍यान हल्फिया सहित पटवारी व तहसीलदार से रिर्पोट करवा कर उपमण्‍डल अधिकारी(ना.) के कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होता है।
आर्थिक पिछडापन प्रमाण-पत्र
       प्रार्थी कों एक प्रार्थना पत्र पर 2 रूपये की कोर्ट फीस लगा कर पटवारी व तहसीलदार से रिर्पोट करवा कर तथा एक ब्‍यान हल्फिया साथ सलंग्न करके उपमण्‍डल अधिकारी(ना.) के कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होता है। इस प्रमाण् पत्र के लिए शर्त यह है कि प्रार्थी के परिवार के सभी साधनों से वार्षिक आय 12000 रूपयें से अधिक नही होनी चाहिये और पारिवारिक भूमि 2 हैक्‍टेयर से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिये ।
आय प्रमाण् पत्र
       प्रार्थी को एक पार्थना पत्र पर 2 रूपये की कोर्ट फीस लगाकर पटवारी व तहसीलदार से रिर्पोट करवा कर तथा एक ब्‍यान हलफिया साथ संलग्‍न करके उपमणडल अधिकारी(ना.) के कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होता है।
पिछडा वर्ग व अन्‍य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र:-
       प्रार्थी कां एक प्रार्थना पत्र पर 2 रू0 की कोर्ट फीस लगाकर पटवारी व तहसीलदार से रिर्पोट करवा कर तथा एक ब्‍यान हल्फिया साथ संलग्‍न करके उपमण्‍डल अधिकारी(ना.)  के कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होता है।
हरियाणा स्‍थायी निवासी प्रमाण पत्र:-
       प्रार्थी को यह प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र पर 2 रूपये की कोर्ट फीस लगाकर पटवारी व तहसीलदार से रिर्पोट करवाकर एक ब्‍यान हल्फिया के साथ संलग्‍न करके उपमण्‍डल अधिकारी(ना.) के कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिये प्रार्थी का स्‍थायी मकान हरियाणा में होना चाहिये या प्रार्थी लगातार कम से कम 15 वर्ष के लिये हरियाणा राज्‍य का स्‍थायी निवासी होना चाहिये।
*कम्‍प्‍यूटर सेवा शुल्‍क अलग से निर्धरित दर पर लिये जाते है।