दहेज निषेध कार्यक्रम  
                     
       '' दहेज निषेध अधिनियम '' की धाराओं के अनुसार महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हरियाणा के नियन्त्रण में कार्य कर रही लेडी सर्कल सुपरवाईजर व कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. सैल को 21 जून 1994 की नोटिQhकेशन के अर्न्तगत दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। अधिनियम के अर्न्तगत असवश्यक नियम भी बनाए गए हैं।
 
दहेज निषेध अधिकारी के कर्त्तव्य :
1.      अधिनियम की धाराओं की अनुपालना सुनिश्चित करना।
2.     जहां तक सम्भव हो दहेज लेना या दहेज लेने के लिए उकसाहट या दहेज की मांग पर रोक लगाना।
3.     अधिनियम के अर्न्तगत अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मुकद्दमा चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रमाण एकत्रित करना।
4.     ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा सौपें जाए।
 
सलाहकार बोर्ड/ समिति :
       इस अधिनियम के अर्न्तगत दहेज निषेध अधिकारियों को दक्षतापूर्वक कर्त्तव्य निभाने के लिए जिला स्तर पर सलाहकार बोर्ड/समितियों का गठन किया गया हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
1.      सभी सम्बन्धित बरल विकास परियोजना अधिकारी।
2.     सभी सम्बन्धित मुख्य सेविका।
3.     दहेज निषेध अधिकारी के कार्यक्षेत्र में सभी सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी।
4.     पांच सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें दो महिलाएं सम्बन्धित क्षेत्र की होगीं। इनका चुनाव कार्यक्रम     अधिकारी/लेडी सर्कल सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा।
 
सम्पर्क :
       खण्ड स्तर :    बाल विकास परियोजना अधिकारी।
       जिला स्तर :    कार्यक्रम अधिकारी¼आई.सी.डी.एस.½/
                     लेडी सर्कल सुपरवाइजर, सोनीपत।         Qks-   2222735