जिला सैनिक बोर्ड
(क) ऋण योजना का नाम:
SEMFEX-l
भू.पू. सैनिक को स्व
रोजगार बारे।
उद्देश्य:
भू.पू. सैनिकों,
व आश्रितों को स्व-रोजगार हेतू।
योजना की विस्तृत जानकारी:
योजना के तहत छोटे उधोग,
अस्पताल/ नर्सिंग होम/क्लीनिक होटल एवम् परिवहन से
सम्बन्धित कार्य के लिए 15 लाख तक ऋण सुविधा/ राज्य
Qkइनैंस
कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाता हैं।
पात्रता
:
1. उम्र 60 वर्ष से कम
हो।
2. जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकृत हो।
3. किसी योजना के अर्न्तगत कोई ऋण बकाया न हों।
(ख) ऋण योजना का नाम:
SEMFEX-ll
कृषि व गैर कृषि सैक्टर में
भू.पू. सैनिक को स्व रोजगार।
उद्देश्य:
भू.पू. सैनिकों,
युद्ध विधवाओं व अपंग सैनिकों के स्व-रोजगार हेतू
योजना का विवरण:
नाबार्ड द्वारा प्रोत्साहित कुषि व गैर कृषि सम्बन्धित योजनाओं के लिए ऋण
जिसमें लघु सिचांई/डैयरी/मछली व मुर्गी पालन,
बागबानी, बायो गैस,
एग्रो इंडस्ट्रीज आदि कार्य शामिल हैं। ऋण केवल ग्रामीण
क्षेत्रों के लिये हैं जिसमें लघु ग्रामीण उधोग भी शामिल हैं।
(i) कृषि आधारित ब्याज सबसिडी
कृषि
सैक्टर में कोई ऋण सीमा नही,
गैर कृषि सैक्टर में सीमा 10 लाख रूपये।
पात्रता :
भू.पू. सैनिक,
युद्ध विधवा एवम् अपंग भू.पू. सैनिक पात्र हैं जो सैनिक
बोर्ड में पंजीकृत हो।
(ii)
गैरकृषि ब्याज सबसिडी
योजना
उद्देश्य :
भू.पू.
सैनिकों, व आश्रितों को स्व-रोजगार
हेतू ऋण दिलवाना।
योजना
का विवरण :
इस योजना के अर्न्तगत स्व-रोजगार
अपनाने हेतू कृषि, गैर कृषि,
रिटेल ट्रेड, मिनी डेयरी,
मुर्गी पालन आदि के लिए 2 लाख रू.
तक का ऋण प्रदान किया जाता हैं जिसमें ब्याज की सबसिडी
3 वर्ष तक दी जाती हैं। बशर्ते ऋण की अदायगी नियमानुसार
हो। सबसिडी की दर ऋण राशि पर आधारित हैं।
पात्रता
:
भू.पू.
सैनिक व युद्ध विधवाएं, अन्य
सामान्य भू.पू. सैनिक
विधवा व अपंग सैनिक।
उम्र 57 वर्ष से कम।
(ग)
ऋण योजना का नाम : SEMFEX-lll
सेना से
ग्रामोधोग
उद्देश्य :
भू.पू.
सैनिकों, युद्ध विधवायों व अपंग
सैनिकों के स्व-रोजगार हेतू खादी बोर्ड द्वारा ऋण
प्रदान करने बारे।
योजना
का विवरण :
राज्य खादी एवम् ग्रामीण उधोग बोर्ड द्वारा नये
ग्रामीण खादी उधोग लगाने हेतू 1.00 लाख से
25 लाख तक का ऋण व्यक्तिगत भू.पू.
सैनिक या समूह को प्रदान किया जाता हैं,
जिसकी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत
वार्षिक हैं।
पात्रता
:
भू.पू.
सैनिक, युद्ध विधवा एवम् अपंग भू.पू.
सैनिक जो 21 वर्ष से कम उम्र के
न हों। उपरी आयु सीमा नहीं हैं।
आवश्यक
दस्तावेज :
(उपरोक्त सभी ऋण योजनाओं के लिए)
1. आवेदन पत्र जिला सैनिक बोर्ड से।
2. पांच Qksटोग्राQ।
3.
भू.पू.
सैनिक का डिस्चार्ज
lfVZfQdsV
4.
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
(योजना
बारे)
5. सैनिक बोर्ड का पंजीकृत कोर्ड
(घ) भू0पू0 सैनिकों के लिये
वृद्धावस्था वित्तीय सहायता योजना -
उद्देश्य :
वृद्धावस्था में संरक्षण एवम् सुरक्षा।
पात्रता
:
1. केवल वही भू.पू. सैनिक जो भू.पू. सैनिक परिभाषा के अनूरूप हैं
और उनका जिला सैनिक बोर्ड से पहचान पत्र बना हैं।
2. आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
3. हरियाणा का मूल निवासी हो।
4. अन्य स्त्रोत से पैन्शन लाभ न प्राप्त कर रहा हों।
5. जिसने सरकारी/ अर्द्धसरकारी नौकरी न की हो और न ही कर रहा हो।
सहायता
का स्वरूप :
400 रूपये मासिक।
(च) भू0पू0 अपंग सैनिक को
वित्तीय सहायता।
पात्रता
:
1. जो भू.पू. सैनिक की परिभाषा में आता हो।
2. जो सेनस से चिकित्सा कारणों से बिना किसी पैन्शन के सेवा
निवृत्त कर दिया गया हो।
3. हरियाणा का मूल निवासी हो।
4. चाहे वह इस समय सरकारी नौकरी भी कर रहा हो,
इस सहायता का पात्र रहेंगा।
सहायता का स्वरूप :
200 रूपये मासिक।
(छ) 100 प्रतिशत अपंग भू0पू0
सैनिक को वित्तीय सहायता योजना।
पात्र:
1. केवल वह भू.पू. सैनिक जो 100 प्रतिशत शारीरिक रूप से अपंग हो
चुकें हों तथा उस के हाथ पावं काम न करतें हों।
2. केवल हरियाणा का मूल निवासी
3. आयु सीमा नही।
4. भू.पू. सैनिक पैंशनर/ नॉन पैंशनर दोनों ही परिस्थितियों में यह
सहायता लागू रहेगी।
सहायता का स्वरूप :
600 रूपये मासिक।
सम्पर्क
:
सचिव
जिला सैनिक बोर्ड
सोनीपत
Qksन-
2242659